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गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II-“राज्य सूची” की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, “लोक व्यवस्था” और “पुलिस” राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्‍येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शांति और सदभावना बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह जारी करता है, सूचना संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है।