एंटी ट्रैफिकिंग सेल का शासनादेश
गृह मंत्रालय ने हयूमन ट्रैफिकिंग पर कानून प्रभावशील करने से संबंधित व्यवहारिक मामलों के लिए, विधान सम्बन्धी कल्याण और प्रचार पहलुओं को छोड़कर, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के विषय हैं के लिए एक एंटी ट्रैफिकिंग सेल की स्थापना की है। यह सेल हयूमन ट्रैफिकिंग के व्यवहार पर में कानून लागू करने की प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त दिशा-निर्देश प्रदान करता है। यह अन्य मंत्रालयों के साथ जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विदेश मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय रेल मंत्रालय आदि मानव ट्रैफिकिंग जैसे विवादों का समाधान करने के लिए एक इंटरफेस के रूप में भी कार्य करता है। मानव ट्रैफिकिंग के सम्बन्ध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डर व संबंधित अधिकारियों को सुग्राही बनाने हेतु राज्य स्तरीय सभा और न्यायिक वाद-विवाद के आयोजन के लिए एंटी ट्रैफिकिंग सेल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नेतृत्व और सहायता भी प्रदान करता है। एंटी ट्रैफिकिंग सेल विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय /बहुपक्षीय समझौता विज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर करने, हयूमन ट्रैफिकिंग की विषय वस्तु पर एवं राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय की बैठकों /सभाओं में भाग लेने से सम्बन्धित विषय को संबोधित करने के लिए भी उत्तरदायी है।
भारत में ट्रैफिकिंग के विरूद्ध प्रभावशाली कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना
‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं और जैसा कि गैर कानूनी कार्य के जुर्म का निवारण प्रमुख रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। जबकि केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को परामर्श और दिशा-निर्देश देकर उनके द्वारा किये गये प्रयासों को पूरा करती है। भारत सरकार ने जिला स्तर पर एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापन के लिए राज्यों को वित्त सम्बन्धी सहायता भी प्रदान की है। 'निर्भया फंड' के अन्तर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग इकाइयों की स्थापना और उनको प्रभावशाली करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। भारत सरकार ने हयूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम पर बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और कंबोडिया देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में ट्रैफिकिंग पर प्रतिबंध, दबाव और सजा पर अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTOC) प्रोटोकॉल की भी पुष्टि की है।