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Women Safety Division

गृह मंत्रालय ने देश में महिलाओं की सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली करने के लिए 28 मई, 2018 को एक नया “महिला सुरक्षा प्रभाग” स्थापित किया है। और समग्र रूप से न्याय के तीव्र और प्रभावी प्रशासन के माध्यम से और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनमें सुरक्षा की अधिक भावना उत्पन्न करना। नया प्रभाग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए नीति निर्माण योजना समन्वय निर्माण और परियोजनाओं / योजनाओं को लागू करने के साथ.साथ जेल सुधार मानव तस्करी विरोधी और संबंधित विषयों के लिए जिम्मेदार है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी और टैकनोलॉजी का बढ़ा हुआ उपयोग और फोरेंसिक विज्ञान और अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड के लिए एक सहायक ईको सिस्टम को सक्षम करना शामिल है।

महिला सुरक्षा प्रभाग में व्यवहारिक विषय मामलों में सम्मिलित हैं:

  • देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय में परियोजनाओं का समन्वय और कार्यान्वयन (आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली सुरक्षित शहर परियोजनाएं आदि) किया जा रहा है।
  • आपराधिक न्याय प्रदान करने में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, आईटी हस्तक्षेप, (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम-सी.सी.टी.एन.एस., इंटर-ऑपरेबल, क्रिमिनल, जस्टिस सिस्टम-आई.सी.जे.एस., यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम-आई.टी.एस.एस.ओ., यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस-एन.डी.एस.ओ. आदि) ।
  • फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय और उससे संबद्ध केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान और सी.बी.आई. के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित सभी मामले।
  • अपराध के आँकड़े।
  • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से संबंधित सभी मामले।
  • महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों, वृद्ध व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूहों के खिलाफ अपराध लेकिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध को छोड़कर।
  • मानव तस्करी और प्रवासियों की तस्करी से संबंधित सभी मामले और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध यू.एन.सी.टी.ओ.सी. के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दो प्रोटोकॉल अर्थात् व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में तस्करी को रोकने दबाने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल और भूमि, समुद्र, और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल, विधायी पुनर्वास कल्याण और अन्य प्रचार पहलुओं को छोड़कर जो विशेष रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निपटाए जाते हैं।
  • कारागार सुधार, सुधारात्मक प्रशासन कारागार/ कैदी कानून बंदियों / दोषी और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कानून, कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003A, सजा सुनाए गए व्यक्तियों के हस्तांतरण समझौतों और उससे संबंधित मामलों से संबंधित सभी मामले।
  • विष अधिनियम, 1919 ।

संगठनात्मक चार्ट

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महिला सुरक्षा में व्यवहारिक विषय वस्तु

महिला सुरक्षा में व्यवहारिक विषय वस्तु
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1 बच्चों के खिलाफ अपराध Click Here
2 एसिड अटैक Click Here
3 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / वृद्ध Click Here
4 फोरेंसिक Click Here
5 सी.सी.टी,एन.एस. Click Here
6 ई.आर.एस.एस. (पूर्ववर्ती एन.ई.आर.एस.) Click Here
7 सेव सिटी परियोजना Click Here
8 ट्रांसजेंडर Click Here
9 बन्दी सुधारगृह Click Here
10 एन.एफ.एस.यू. (राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय) Click Here
11 एंटी ट्रैफिकिंग Click Here
12 परामर्श / सलाह Click Here
13 महिलाओं के खिलाफ अपराध Click Here

ई.आर.एस.एस आई.ई.सी सामग्री

ई.आर.एस.एस आई.ई.सी सामग्री
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