प्रभाग के बारे में
प्रभाग के बारे में
क्रम संख्या | शीर्षक |
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1 | वर्ष 2005 से रेप्को ( आर ई पी सी ओ) बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2005 से आर पी एल की वार्षिक रिपोर्ट |
2 | समाचार फोटो दीर्घा |
3 | स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में दिनांक 09 अगस्त, 2010 को महामहिम भारत के राष्ट्रपति के स्वागत समारोह (एट होम) के फोटो |
4 | गोवा में (दिनांक 1 फरवरी, 2010 को) और पोर्ट ब्लेयर में (दिनांक 22 अक्तूबर, 2010 को) हुई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की समिति की बैठकों के फोटो |
स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग की दो शाखाएं अर्थात् स्वतंत्रता सेनानी शाखा और पुनर्वास शाखा हैं।
स्वतंत्रता सेनानी विंग-
मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ, या धर्म से ऊपर उठकर एवं एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम किया। यह एक पुनर्जागरण था। यह लोगों की विभिन्न पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था जिसके परिणामस्वरुप स्वतंत्रता प्राप्त हुई और राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 1969 में उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना शुरु की गई जिन्होंने सेल्यूलर जेल, अंडमान में कैद भोगी थी। बाद में, भारतीय स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगाँठ के अवसर पर वर्ष 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य श्रेणियों को शामिल करके एक नियमित स्वतंत्रता सेनानी योजना शुरु की गई। वर्ष 1980 में इस योजना को उदारीकृत किया गया।
पुनर्वास विंग-
पुनर्वास विषय 70 के दशक में तत्कालीन आपूर्ति एवं पुनर्वास मंत्रालय से गृह मंत्रालय को अंतरित किया गया था। वर्तमान में यह शाखा तिब्बती बस्तियों में दौरों हेतु संरक्षित/सुरक्षित क्षेत्र परमिटों की मंजूरी सहित मुख्यत: श्रीलंका से आए श्रीलंकाई शरणार्थियों/प्रत्यावासियों; और भारत में ठहरे हुए तिब्बती शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास सहायता संबंधी मामले देखती है। यह शाखा भारत में शत्रु सम्पत्ति के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है और भारत में शत्रु सम्पत्ति का अभिरक्षक का अधीनस्थ कार्यालय है। यह विंग प्रत्यावासियों के सहकारी वित्त और विकास बैंक (आर ई पी सी ओ बैंक) से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों का प्रबंधन भी देखती/करती है।
क्रम संख्या | शीर्षक |
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1 | पेंशन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त आन्दोलनों, विद्रोहों आदि की सूची |
2 | केन्द्रीय राजस्वों से पेंशन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त आन्दोलनों, विद्रोहों आदि की सूची अनुलग्नक-17 में दी गई है। यह एक प्रशासनिक संकलन है और इसमें सभी आन्दोलन शामिल नहीं हैं। |
3 | गैर- सरकारी सलाहकार समितियाँ सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की गईं गैर-सरकारी समितियों की सूची अनुलग्नक-18 में दी गई है। ये समितियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं। |
4 | प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की समिति (अनुलग्नक-19) |
5 | हैदराबाद मुक्ति आन्दोलनों से संबंधित दावों की संवीक्षा के लिए प्रमुख स्वतंत्रता सैनानियों की छानबीन समिति। (अनुलग्नक-20) |
क्रम संख्या | शीर्षक |
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1 | स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 का कार्यान्वयन |
2 | देश के स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण से संबंधित मामले |
3 | पी ओ के, 1947 और छम्ब-नियाबात क्षेत्र, 1971 के विस्थापित व्यक्तियों के लिए वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का कार्यान्वयन |
4 | तमिलनाडु में शरणार्थी शिविरों में ठहरे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता |
5 | पश्चिम बंगाल में बसे पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को राहत और उनका पुनर्वास |
6 | तिब्बती बस्तियों के दौरे के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट ( पी ए पी) के मुद्दे सहित तिब्बती शरणार्थियों के लिए राज्यों को राहत और पुनर्वास सहायता |
7 | शत्रु सम्पत्ति से जुड़े मामले |
8 | प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड ( आर ई पी सी ओ) (रिपको) चेन्नई के प्रशासनिक प्रभाग के कार्य |
क्रम संख्या | शीर्षक |
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1 | केन्द्रीय सम्मान पेंशन की स्वीकृति की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। यह स्पष्ट करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए दिनांक 06 अक्तूबर, 2009 के पत्र की प्रति। (अनुलग्नक-21) |
क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक |
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1 | अनुलग्नक 1 | Download (23.34 किलोबाइट) |
2 | अनुलग्नक 2 | Download (13.29 किलोबाइट) |
3 | अनुलग्नक 3 | Download (18.09 किलोबाइट) |
4 | अनुलग्नक 4 | Download (1.77 मेगा बाइट) |
5 | अनुलग्नक 5 | Download (201.48 किलोबाइट) |
6 | अनुलग्नक 6 | Download (15.89 किलोबाइट) |
7 | अनुलग्नक 7 | Download (42.31 किलोबाइट) |
8 | अनुलग्नक 8 | Download (48.88 किलोबाइट) |
9 | अनुलग्नक 9 | Download (25.63 किलोबाइट) |
10 | अनुलग्नक 10 | Download (11.28 किलोबाइट) |
11 | अनुलग्नक 11 | Download (14.49 किलोबाइट) |
12 | अनुलग्नक 12 | Download (12.83 किलोबाइट) |
13 | अनुलग्नक 13 | Download (17.96 किलोबाइट) |
14 | अनुलग्नक 14 | Download (579.47 किलोबाइट) |
15 | अनुलग्नक 15 | Download (877.3 किलोबाइट) |
16 | अनुलग्नक 16 | Download (10.59 किलोबाइट) |
17 | अनुलग्नक 17 | Download (66.56 किलोबाइट) |
18 | अनुलग्नक 18 | Download (27.49 किलोबाइट) |
19 | अनुलग्नक 19 | Download (33.36 किलोबाइट) |
20 | अनुलग्नक 20 | Download (10.67 किलोबाइट) |
21 | अनुलग्नक 21 | Download (11.68 किलोबाइट) |
क्रम संख्या | शीर्षक |
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1 | भारत की शत्रु सम्पत्ति का अभिरक्षक जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में और शाखा कार्यालय कोलकाता में है। |
2 | स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित न्यायालय मामलों के लिए कोलकाता में शाखा सचिवालय |
3 | प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक, चेन्नई |
क्रम संख्या | शीर्षक |
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1 | स्वतंत्रता सेनानी विंग |
2 | स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 जो 1 अगस्त 1980 से प्रभावी है, का आवदेन पत्र अनुलग्नक 1 में दिया गया है। |
3 | हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन संबंधी दावों के मामले में पात्रता की शर्तें और साक्ष्य संबंधी आवश्यकताएं (अनुलग्नक-2) |
4 | गोवा मुक्ति आनदोलन-।। संबंधी दावों के मामले में पात्रता की शर्तें और साक्ष्य संबंधी आवश्यकताएं। पेंशन केवल उन व्यक्तियों अथवा उनके पात्र आश्रितों को मंजूर की जाती है, जिन्हें दिनांक 01.08.2002 तक राज्य पेंशन वास्तव में स्वीकृत की गई है |
5 | आई.एन.ए. दावों के मामले में पात्रता की शर्तें और साक्ष्य संबंधी आवश्यकताएं (अनुलग्नक-3) |
क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक |
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1 | स्वतंत्रा सेनानी सम्मान योजना , 1980 के अंतर्गत स्वतंत्रा सेनानियो तथा उनके पात्र आश्रितों के लिए पेंशन में वृद्धि | Download (835.83 किलोबाइट) |
2 | स्वत्रंता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत आश्रित परिवार पेंशन- नीति की समीक्षा के संबंध मे | Download (46.57 किलोबाइट) |
3 | स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना के तहत दिनांक 01/08/2015 से महंगाई राहत | Download (50.58 किलोबाइट) |
4 | स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना के तहत दिनांक 01/08/2014 से महंगाई राहत | Download (50.16 किलोबाइट) |
5 | स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवा/विधुर के लिए एक साथी के साथ राजधानी में ।।। एसी,शताब्दी/जनशताब्दी में चेयरकार और अन्य रेलगाड़ियों में । श्रेणी अथवा ए सी ।। टियर आजीवन नि:शुल्क रेलवे पास सुविधा | |
6 | लोक उद्यम ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और (सी जी एच एस डिस्पेंसरियों सहित) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं; | |
7 | दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों को (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर) सामान्य पूल की रिहायशी आवास सुविधा। स्वतंत्रता सेनानी की विधवा/विधुर को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद छह महीने की अवधि तक के लिए आवास में रहने की अनुमति भी है; | |
8 | जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और कोई आश्रय अथवा आवास उपलब्ध नहीं है, के लिए बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में बनाए गए फ्रीडम फाइटर्स होम में आवास; | |
9 | स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन सुविधा; | |
10 | पूर्व-अंडमान स्वतंत्रता सेनानी/उनकी विधवाएं/विधुर एक साथी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मुफ्त हवाई यात्रा सुविधा के लिए भी पात्र हैं। |
क्रम संख्या | शीर्षक |
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1 | सचिवों की समिति के निर्णयानुसार शरणार्थी शिविरों में श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना (अनुलग्नक-4)। इस योजना के तहत नकद राशि, भोजन पर किया गया व्यय, कम कीमत पर चावल उपलब्ध कराना, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा सहायता. |
2 | भारतीय राष्ट्रिक और कम्पनियाँ, जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में थीं, की खोई हुई सम्पत्तियों की एवज में 25% की सीमा तक अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति संबंधी दिनांक 15 मार्च, 1971 के संकल्प संख्या 12/1/1971/ई आई एंड ई पी की प्रति (अनुलग्नक-5) |
क्रम संख्या | शीर्षक |
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1 | विगत 10 वर्षों के दौरान बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और व्यय की विभिन्न मदों पर हुए वास्तविक व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक-7 में दिया गया है। |
क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक |
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1 | शत्रु संपाति नियम, 2015 | Download (400.07 किलोबाइट) |
2 | शत्रु संपाति अभिरक्षक पद का भर्ती नियम | Download (67.27 किलोबाइट) |
3 | शत्रु संपाति उप-अभिरक्षक पद का भर्ती नियम | Download (74.54 किलोबाइट) |
4 | शत्रु संपाति सहायक अभिरक्षक पद का भर्ती नियम | Download (62.29 किलोबाइट) |
5 | स्वतंत्रता सेनानी विंग | |
6 | अनुलग्नक 1 में दी गई स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित है। | |
7 | पुनर्वास विंग | |
8 | वर्ष 1977 में यथासंशोधित शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्या 34) |
क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक |
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1 | केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों को दिनांक 01.07.2018 महंगाई राहत का अनुदान I | Download (41.12 किलोबाइट) |
2 | स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन। (अनुलग्नक-8) | |
3 | परिवार/आश्रित पेंशन के अंतरण के लिए दिशानिर्देश और आवेदन (अनुलग्नक-9) | |
4 | स्वतंत्रता सेनानी गृह(फ्रीडम फाइटर होम) के लिए आवेदन। (अनुलग्नक-10) | |
5 | स्वतंत्रता सेनानियों का राज्यवार ब्यौरा जिन्हें केन्द्रीय सम्मान पेंशन स्वीकृत हुई है। (अनुलग्नक-11) | |
6 | स्वतंत्रता सेनानियों एंव आश्रितों की संख्या जो जीवित हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। (अनुलग्नक-12) | |
7 | केन्द्री य सम्मान पेंशन और संशोधित मॅहगाई राहत की राशि (अनुलग्नक-13) | |
8 | निष्क्रांत सम्पत्तियों के लम्बित दावों के निपटान के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को दिनांक 22 सितम्बर, 2008 को जारी दिशानिर्देश। (अनुलग्नक-14) | |
9 | निष्क्रांत सम्पत्तियों के लम्बित दावों को निपटाने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में राजपत्र अधिसूचना। (अनुलग्नक-15) | |
10 | शत्रु सम्पत्तियों का राज्यवार ब्यौरा जो अभिरक्षक को सौंपी गई हैं और जो प्रक्रियाधीन हैं(अनुलग्नक-16) |